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भारतीय
राष्ट्रीय
राजमार्ग
प्राधिकरण
का गठन
संसद के
एक
अधिनियम, भारतीय
राष्ट्रीय
राजमार्ग
प्राधिकरण
अधिनियम, 1988
के
द्वारा
किया गया
था । इसका
कार्य
इसे
सौंपे गए
राष्ट्रीय
राजमार्गों
का विकास, रखरखाव
और
प्रबन्धन
करना और
इससे
जुड़े हुए
अथवा
आनुषंगिक
मामलों
को देखना
है ।
प्राधिकरण
ने फरवरी, 1995
में
पूर्णकालिक
अध्यक्ष
और अन्य
सदस्यों
की
नियुक्ति
के साथ
कार्य
करना
शुरू
किया
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