- भूमि
अधिग्रहण,
यूटीलिटियों
को हटाने
सहित सभी
प्रारंभिक
कार्य
सरकार
द्वारा किए
जाएंगे ।
रियायतग्राही
को सभी
रुकावटों
से मुक्त
मार्गाधिकार
उपलब्ध
करवाया
जाएगा ।
- परियोजना
की व्यवहार्यता
बढ़ाने हेतु
भाराराप्रा/भारत
सरकार अलग-अलग
मामले के
आधार पर
परियोजना
लागत के 40
प्रतिशत तक
पूँजी
अनुदान
उपलब्ध
कराएगी ।
- 5
वर्ष तक 100
प्रतिशत कर
छूट और अगले
5 वर्ष तक 30
प्रतिशत
राहत जिसका
लाभ 20 वर्षों
में उठाया
जा सकता है
।
- 30
वर्ष तक
रियायत अवधि
की अनुमति
- यूनीसिटरल
प्रावधानों
के आधार पर
माध्यस्थम
और समझौता
अधिनियम, 1996
- बीओटी
परियोजनाओं
में
उद्यमियों
को उपभोक्ता
शुल्क की
उगाही और
उसे अपने
पास रखने
की अनुमति
है ।
- राजमार्ग
निर्माण
में काम आने
वाले
विनिर्दिष्ट
आधुनिक उच्च
क्षमता वाले
उपस्करों
का सीमा
शुल्क मुक्त
आयात ।
- रियायत
करार
डाउनलोड करें
।
|
|