सरकार की प्रोत्साहन नीति

  • भूमि अधिग्रहण, यूटीलिटियों को हटाने सहित सभी प्रारंभिक कार्य सरकार द्वारा किए जाएंगे । रियायतग्राही को सभी रुकावटों से मुक्‍त मार्गाधिकार उपलब्‍ध करवाया जाएगा ।
  • परियोजना की व्‍यवहार्यता बढ़ाने हेतु भाराराप्रा/भारत सरकार अलग-अलग मामले के आधार पर परियोजना लागत के 40 प्रतिशत तक पूँजी अनुदान उपलब्‍ध कराएगी ।
  • 5 वर्ष तक 100 प्रतिशत कर छूट और अगले 5 वर्ष तक 30 प्रतिशत राहत जिसका लाभ 20 वर्षों में उठाया जा सकता है ।
  • 30 वर्ष तक रियायत अवधि की अनुमति
  • यूनीसिटरल प्रावधानों के आधार पर माध्‍यस्‍थम और समझौता अधिनियम, 1996
  • बीओटी परियोजनाओं में उद्यमियों को उपभोक्‍ता शुल्‍क की उगाही और उसे अपने पास रखने की अनुमति है ।
  • राजमार्ग निर्माण में काम आने वाले विनिर्दिष्‍ट आधुनिक उच्‍च क्षमता वाले उपस्‍करों का सीमा शुल्‍क मुक्‍त आयात ।
  • रियायत करार डाउनलोड करें ।